पटना। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व राज्य सभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने एंबुलेंस घोटाले की चर्चा करते हुए कहा कि जदयू सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी के बेटे की कंपनी पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स को सारे नियमों को ताक पर रखकर 1600 करोड़ का एंबुलेंस टेंडर अंतर्गत 2,125 एंबुलेंस 5 वर्ष के लिए चलाने का आदेश दिया गया।उन्होंने तत्काल रद्द कर जिम्मेवार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है।
श्री मोदी ने कहा कि पहले तो टेंडर देने की शर्तों यथा अनुभव, टर्नओवर, चयन का आधार, कॉल सेंटर की क्षमता आदि को इस प्रकार बदला गया ताकि जदयू सांसद के बेटे की कंपनी टेंडर में भाग ले सकें। जबकि अन्य कंपनियों के पास सभी बिंदुओं पर ज्यादा क्षमता थी।उन्होंने कहा कि न्यायालय में श्री पी. के. शाही जदयू सांसद के वकील थे और बाद में महाधिवक्ता बनने पर उसी कंपनी के पक्ष में अपनी अनुशंसा कर रहे थे। यह पूर्णतया नैतिकता के विरुद्ध और पक्षपातपूर्ण है।
श्री मोदी ने कहा कि कोर्ट के अंतरिम आदेश के बावजूद जदयू सांसद के बेटे को 5 वर्षों के लिए टेंडर दे दिया गया। 47 करोड़ की बैंक गारंटी के प्रावधान के बावजूद मात्र 9.4 करोड़ की गारंटी पर काम दे दिया गया। कोरोना की 2 वर्ष की अवधि में पाया गया कि जदयू सांसद की कंपनी जो एंबुलेंस चला रही थी उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर, एयर कंडीशन का अभाव, एक्सपायरी दवा चिकित्सकों की अनुपस्थिति की शिकायत 12 ऑडिट रिपोर्ट में दर्ज है, फिर भी दूसरी बार टेंडर दे दिया गया।श्री मोदी ने मांग की कि 1600 करोड़ के इस एंबुलेंस घोटाले के दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई कर तत्काल टेंडर रद्द किया जाए।
1600 करोड़ के एंबुलेंस घोटाले के दोषी पर हो कार्रवाई : सुशील कुमार मोदी
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